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संगत कानून- शस्त्र अधिनियम, 1959 एवं शस्त्र नियम, 1962
निषिद्घ बोर
- निषिद्घ बोर-शस्त्र नियम, 1962-अनुसूची '-श्रेणी ' (ख) एवं ' (ग)।
- गृह मंत्रालय- 8.8.1987 से एक मात्र लाइसेंस प्राधिकारी।
- आवेदन स्थानीय लाइसेंस प्राधिक ारियों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से किए जाएं।
गैर निषिद्घ बोर
- गैर-निषिद्घ बोर- शस्त्र नियम, 1962-अनुसूची-'-श्रेणी '।
- जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर-लाइसेंस प्राधिकारी-सम्पूर्ण राज्य अथवा उसकेद्व हिस्से के लिए लाइसेंस।
- केवल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रदत्त-सम्पूर्ण भारत अथवा उसकेद्व किसी हिस्से के लिए लाइसेंस।
- नवीकरण प्राधिकारी-जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर
- फ।र्म-क में आवेदन-कलेक्ट्रेटों/जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालयों में उपलब्ध हैं।
लाइसेंस फार्म
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